कौशाम्बी, सितम्बर 8 -- मंझनपुर, संवाददाता। पिपरी थाना क्षेत्र के गांजा निवासी संतोष कुमार भारती पुत्र गंगा प्रसाद को वर्ष 2022 में पुलिस अभिरक्षा में पेशी पर कोर्ट ले जाया जा रहा था। इसी बीच मौका पाकर संतोष कुमार भाग निकला था, हालांकि बाद में पुलिस ने उसे खोजकर पकड़ लिया था। इस मामले में संतोष कुमार भारती के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सीजेएम कोर्ट ने सोमवार को मामले में फैसला सुनाया। आरोप साबित होने पर संतोष कुमार भारती को चार वर्ष की कैद व नौ हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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