नई दिल्ली, नवम्बर 27 -- सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने दो लड़कियों के अपहरण और हत्या के मामले में 'दुर्भावनापूर्ण जांच' करने के लिए एक पुलिस अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। अधिकारी द्वारा जांच किए गए मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया था। न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ पुलिस निरीक्षक चैन सिंह उइके द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि हाईकोर्ट ने कोई अवसर दिए बिना ही विवादित निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 55 और 57(3) में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठ ने कहा कि अगले आदेश तक, हाईकोर्ट के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ 57(3) पर रोक रहेगी। शीर्ष अ...