आगरा, फरवरी 28 -- गैम्बलिंग एक्ट के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। अभियोजन पक्ष 14 साल में एक भी गवाह पेश नहीं कर सका। अदालत ने नाल पर जुआ खिलाने के मामले में आरोपित रमेश चंद जैन निवासी छत्ता को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से अधिवक्ता प्रदीप राठौर ने तर्क दिए। थाना छत्ता के तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय कुमार, एसआई लाखन सिंह, मुख्तयार सिंह ने चार मार्च 2010 को फय फोर्स के साथ परशुराम गली भैरों नाला स्थित मकान पर छापा मार आरोपित और अन्य को गिरफ्तार कर ताश की गड्डी और नगदी बरामद की थी। पुलिस ने आरोपित व अन्य के विरुद्ध 3/4 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में अन्य आरोपियों की पत्रावली पृथक होने के कारण आरोपित रमेश चंद का विचारण हुआ। 14 वर्ष चले विचारण के दौरान अदालत ने तत्कालीन...
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