नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। द्वारका जिला अदालत ने खुले में शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पुलिसकर्मी से मारपीट के आरोप में आशीष जोशी को बरी कर दिया है। सीनियर सिविल न्यायाधीश प्रगति की अदालत ने कहा कि अभियोजन की कहानी काफी हद तक अविश्वसनीय और संदेह पैदा करने वाली है, इसलिए आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामला वर्ष 2016 का है। आनंद विहार थाने की पुलिस ने जोशी के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मी पर हमला करने और चोट पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बीट कांस्टेबल प्रवीण कुमार ने जोशी को क्रॉस रिवर मॉल के पास झाड़ियों में गिलास में शराब पीते हुए पकड़ा था। पुलिस का दावा था कि पकड़े जाने पर आरोपी ने कांस्टेबल पर कोहनी मारे और वर्दी भी फाड़ दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनीष भदौ...