नई दिल्ली, सितम्बर 1 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिम में महिलाओं को ट्रेनिंग देने वाले पुरुषों के काम करने के तरीकों पर चिंता जताई है। अदालत का कहना है कि पुरुष ट्रेनर बगैर किसी सुरक्षा उपायों को महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जिम में महिलाओं के सम्मान के मुद्दे का खासतौर से जिक्र किया। वह एक जिम ट्रेनर के खिलाफ की गई शिकायत पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें महिला ने ट्रेनर पर उसकी सहेली के अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाए थे। जस्टिस शेखर यादव मामले की सुनवाई कर रहे थे। बार एंड बेंच के अनुसार, उन्होंने कहा, 'यह बहुत चिंता की बात है कि मौजूदा समय में पुरुष जिम ट्रेनर महिलाओं को बगैर किसी ऐसी पर्याप्त सुरक्षा के ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया जा सके।' मौजूदा मामले में ट्रेनर पर जिम में आने वाली...