नई दिल्ली, फरवरी 21 -- हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने एक फैसले में निर्णय दिया कि अगर पत्नी की उम्र 15 साल या उससे अधिक है, तो पति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा। ऐसे में अप्राकृतिक कृत्य के लिए पत्नी की सहमति नहीं मिलना भी महत्वहीन हो जाता है। यह केस था बस्तर जिले के एक चालीस साल के आदमी का अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का। इसकी वजह से पत्नी की मृत्यु हो गई। अंतिम सांस लेने से पहले पत्नी ने पति के विरुद्ध कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था और कहा था कि पति के कृत्य की वजह से ही उसकी यह हालत हो गई है। इस फैसले के बाद एक बार फिर से यह बात सिद्ध हो गई है कि पितृसत्ता की जड़ें हमारे देश में कितनी मजबूत हैं। ऐसे विषयों पर अब समाज को ही आगे आना होगा। परिवारों...