लखनऊ, जुलाई 11 -- प्रतियोगी व भर्ती परीक्षाओं में नकल करने वालों के खिलाफ खत्म किए जा चुके उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 1998 में मुकदमा दर्ज करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 को 15 जुलाई 2024 को लागू किए जाने के बावजूद प्रयागराज में सरायइनायत थाने में एक मामले में पुराने अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जिस पर हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए नाराजगी जताई है। डीजीपी राजीव कृष्णा ने सभी पुलिस कमिश्नर व एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वह नए अधिनियम के अनुसार ही मुकदमा दर्ज करें। अगर किसी ने पुराने एक्ट के अनुसार एफआईआर दर्ज तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नए एक्ट के अनुसार नकलचियों व नकल कराने वालों पर एक करोड़ का जुर्माना व आजीवन कारावास तक ...
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