बदायूं, मई 25 -- अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित की न्यायाधीश रिंकू जिंदल ने 10 साल पुराने हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषी मानते हुये उम्रमैद की सजा सुनाई। इसके साथ दोषियों पर 42-42 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। एडीजीसी राजेश बाबू शर्मा के मुताबिक उघैती थाना क्षेत्र के गांव हमूपुर में रहने वाली नेमवती ने 22 मई 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पति राजवीर पुत्र होरीलाल को पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही आरोपी उदयवीर, रनवीर पुत्रगण नत्थू, मुन्नी, मोरपाल पुत्र रामवीर, वीरेश पुत्र रामप्रसाद, सुरेंद्र पुत्र रामदास ने एकराय होकर लाठी डंडे लेकर आये। घर पर मौजूद उसके पति पर तब तक हमला करते रहे जब तक उनकी मौत नहीं हो गई। बचाने आये देवर सत्यवीर व उस पर भी लाठी डंडों से हमला करके घायल कर...