चित्रकूट, अप्रैल 20 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील की अदालत ने पुरानी रंजिश के चलते फायर कर हत्या का प्रयास करने के मामले में दोषी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मुख्यालय कर्वी के मछली मंडी द्वारिकापुरी निवासी रंजीत निषाद ने बीते 13 फरवरी 2018 को कोतवाली कर्वी में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि उसकी बहन की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। जिसमें पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ले के ही अजय निषाद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। जिससे छर्रे रिश्तेदारी में आई संगीता देवी व बद्री सविता को लगने से दोनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को 21 फरवरी को गिरफ्ता किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताय...