लखनऊ, जुलाई 30 -- राज्य सरकार ने कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के लिए विकल्प प्रस्तुत करने का मौका 30 सितंबर 2025 तक दे दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने बुधवार को शासनादेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनका चयन एनपीएस की अधिसूचना जारी होने की तिथि 28 मार्च 2005 से पहले हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए 28 जून 2024 को अधिसूचना जारी की गई थी। इसमें कार्मिकों को पुरानी पेंशन पाने के लिए विकल्प देने की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर 2024 थी। इसके आधार पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का आदेश 31 मार्च और एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई थी...