मुजफ्फरपुर, मई 29 -- मुजफ्फरपुर, अजय कुमार पांडेय परिवहन विभाग का पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर नया नियम वाहन मालिकों के गले की फांस बन गया है। रि-रजिस्ट्रेशन के लिए उनसे पहली बार कराए गए बीमा और सेल डीड के कागजात मांगे जा रहे हैं। इतना पुराना कागजात नहीं दे पाने पर फिटनेस टेस्ट पास होने के बावजूद राज्य मुख्यालय से आवेदन अटक जा रहे या लौटा दिए जा रहे हैं। जिले में दो हजार से अधिक वाहन मालिकों का आवेदन छह महीने से लटका हुआ है। केंद्रीयकृत व्यवस्था होने के कारण अब इस पर मुख्यालय स्तर पर ही निर्णय लिया जा रहा है। एक महीने में ही ऐसे एक सौ आवेदनों को मुख्यालय स्तर से निरस्त कर दिया गया है। विभाग से जुड़े कर्मियों ने बताया कि अब रि-रजिस्ट्रेशन के दौरान एक भी कागजात कम होने पर स्वीकृति मुख्यालय स्तर से लेनी होती है। वाहन मालिकों द्वारा...