नई दिल्ली, अगस्त 13 -- दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन वाहनों पर लगे बैन को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि फिलहाल इन गाड़ियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई, जैसे जब्ती या स्क्रैपिंग, नहीं होगी। यह फैसला दिल्ली सरकार की याचिका पर आया, जिसमें 2018 के बैन आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद लोगों के मन में आ रहे जरूरी सवालों के जवाब जानिए।मेरी 12 साल पुरानी डीजल गाड़ी है। क्या अब पुलिस उसे जब्त कर सकती है? नहीं, फिलहाल आपकी गाड़ी सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त 2025 को आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। यानी...