चाईबासा, अगस्त 20 -- चाईबासा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पश्चिम सिंहभूम ने एक अहम फैसले में एएसएल मोटर्स और इसके सब-डीलर को उपभोक्ता को दो लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। आयोग ने माना है कि कंपनी द्वारा उपभोक्ता को बुक किए गए मॉडल से अलग वाहन की डिलीवरी की गई तथा गाड़ी में जंग और री-पेंटिंग जैसी खामियां पाई गईं, जो अनुचित व्यापार व्यवहार का उदाहरण है। मामला पुलहातु चाईबासा निवासी दीपक कुमार ठाकुर द्वारा दायर कराया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने 06 दिसंबर 2023 को टाटा नेक्सॉन स्मार्ट S(P) मॉडल की बुकिंग की थी, लेकिन उन्हें पुरानी और पेंट की हुई गाड़ी दी गई जिसमें दरवाजों पर जंग, पेंट छूटने और गियर की समस्या पाई गई। शिकायतकर्ता ने लगभग 19.86 लाख रूपये का मुआवज़ा दावा किया था। आयोग ने सबूतों, फोटोग्राफ्स और ...
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