रुद्रपुर, मार्च 28 -- खटीमा, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू मुंडे ने पुत्र की हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 25 नवंबर 2022 को नेतराम पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम गिधौर थाना न्यूरिया ने पुलिस को तहरीर सौंपी। बताया कि उसने अपने भतीजे हरीश पुत्र हरप्रसाद को बचपन से पाला पोसा था। जब बड़ा हो गया तो उसे माता-पिता के पास मझोला भेज दिया। मझोला में हरीश चाट का ठेला लगाता था, लेकिन उसके मझोला जाने के बाद से ही उसका पिता उससे काफी नाराज रहता था। आए दिन पिता-पुत्र में लड़ाई-झगड़ा होता था। बताया कि 25 नवंबर 2022 को जब हरीश दिन में अपने घर में सो रहा था तो उसका पिता हरप्रसाद शराब पीकर आया और दोनों में पहले गाली-गलौज हुई। इसके बा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.