सोनभद्र, नवम्बर 28 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने पुत्र की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पिता को दोषसिद्ध पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 20 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। मामला करीब साढ़े 5 वर्ष पूर्व कुल्हाड़ी से काटकर नाबालिग पुत्र की नृशंस हत्या का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक अनिता पत्नी लल्लू केवट निवासी नौटोलिया कोटा, थाना चोपन , जिला सोनभद्र ने 8 अप्रैल 2020 को थानाध्यक्ष चोपन को तहरीर दी। तहरीर में अवगत कराया था कि उसका पति शराब पीने का आदी है। घर में जो भी अनाज रखती है उसे बेचकर शराब पी जाता है। वह और उसका 15 वर्षीय बेटा राकेश इसका विरोध करते हैं, जिसकी वजह से पति रंजिश रख...