नई दिल्ली, अगस्त 15 -- मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2012 के पुणे बम विस्फोट मामले के आरोपी असद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। खान ने 13 साल जेल में रहने के आधार पर जमानत का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि अपराध की 'गंभीर प्रकृति और गंभीरता तथा 'आरोपी की प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखते हुए केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत देना उचित मामला नहीं है। मकोका से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत की जज शायना पाटिल ने इस महीने की शुरुआत में यह आदेश पारित किया। आदेश की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध हुई। आदेश में कहा गया कि सिलसिलेवार विस्फोटों की साजिश नागरिकों में आतंक पैदा करने, आम लोगों की सुरक्षा को खतरा पैदा करने और समग्र राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने के इरादे से रची गई थी।
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