नई दिल्ली, अप्रैल 22 -- सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की मां को अंतरिम जमानत दे दी है। इस घटना में तेज रफ्तार कार के मोटरबाइक को टक्कर मारने से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मौत हो गई थी। आरोपी की मां पर अपने बेटे को बचाने के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पुणे में यह हादसा 19 मई 2024 को कल्याणी नगर में हुआ था। 17 वर्षीय वेदांत अग्रवाल तेज रफ्तार से अनरजिस्टर्ड पोर्श टायकन कार ड्राइव कर रहा था, जिसने मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों (अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा) को टक्कर मार दी। यह भी पढ़ें- घटनास्थल पर जाएं, आतंकी हमले के बाद सऊदी से PM का निर्देश; अमित शाह हो रहे रवाना यह भी पढ़ें- क्या मदीना वक्फ की जमीन पर बना है, प्रिंस सलमान से पूछिए; PM पर ओवौसी ...