नई दिल्ली, जून 24 -- पुणे पोर्शे कार मामले में अभियोजन पक्ष ने घटना को जघन्य कृत्य बताते हुए किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) से 17 वर्षीय आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की अपील की है। बीते साल 19 मई को कल्याणी नगर इलाके में नशे की हालत में पोर्शे कार चला रहे नाबालिग आरोपी ने दो लोगों को कथित तौर पर कुचल दिया था जिसमें आईटी प्रोफेशनल अनीश अवधिया और उनकी मित्र अश्विनी कोस्टा की मौत हो गयी थी। पुणे पुलिस ने उसी समय जेजेबी के सामने आरोपी पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था लेकिन यह याचिका एक साल से लंबित है। विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने कहा कि पुणे पुलिस ने दुर्घटना के बाद किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक याचिका दायर कर किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाने का अनुरोध किया था, लेकिन बचाव पक्ष ने कई बार स्थगन की मांग की। बचाव पक्ष स...