रतनपुर, अप्रैल 17 -- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शक्तिपीठ रतनपुर के महामाया कुंड में मृत मिले 23 कछुओं की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। कछुओं की मौत पर आरोपी बनाए गए पुजारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते गंभीर टिप्पणी की और कहा कि पुजारी भी मर्डर कर सकता है। मजाक बना रखा है...पवित्र स्थान को गंदा बना दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी तो और भी आरोपी सामने आएंगे। पुजारी-पुजारी करके बचाव मत करिए...। दरअसल,रतनपुर के महामाया मंदिर के कुंड में नवरात्रि से पहले 25 मार्च को 23 कछुओं की मौत हो गई थी। मामले में ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और मंदिर के पुजारी सतीश शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी सतीश शर्मा ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आवेदक महामाया म...
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