बरेली, मई 16 -- बरेली, विधि संवाददाता। ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के मामले में साली के बयानों से मुकरने के बाद भी आरोपी बहनोई को विशेष कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया। विशेष जज पॉक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट ने आरोपी बहनोई की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि कोतवाली फरीदपुर में नाबालिग पीड़िता की बुआ ने पाक्सो में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि दो साल पहले अपनी भतीजी की शादी मोहल्ले के ही युवक संग की थी। युवक ने अपनी छोटी साली के नहाते हुए फोटो खींच लिये। आरोपी बहनोई ने साली को ब्लेकमैल कर दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। बहनोई अपनी छोटी साली को भी बतौर पत्नी रखने का दबाव बनाने लगा। बहनोई ने अपनी पत्नी पर दबाव बनाकर साली को घर बुला लिया। बहनोई ने साली से जबरन सम्बन्ध बनाना चाहा...