नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की सरकारों से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पदों को नहीं भरने पर नाराजगी जताई। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने अगस्त 2024 के अपने आदेश का पालन नहीं करने पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को यह बताने का आदेश दिया कि आदेश का अनुपालन नहीं करने के लिए उन्हें अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत क्यों न दंडित किया जाए। अदालत ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया, जबकि अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को ऑनलाइन तरीके से पेश होने को कहा गया। पीठ के अगस्त...
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