लखनऊ, दिसम्बर 28 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पीसीएस (सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा) प्रारम्भिक परीक्षा, 2025 और सहायक वन संरक्षक प्रारम्भिक परीक्षा के परिणामों को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस रिट याचिका पर राज्य सरकार व यूपी लोक सेवा आयोग को तीन सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का अवसर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने मनीष कुमार व तीन अन्य अभ्यर्थियों की रिट याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया है कि गत दिनों हुए पीसीएस प्रारम्भिक परीक्षा में वे बतौर ओबीसी अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रारम्भिक परीक्षा में उन्हें जो अंक प्राप्त हुए, वे सामान्य श्रेणी के कटऑफ अंक से अधिक थे। दलील दी गई कि आरक्षण अधिनियम व माइग्रेशन नियमों के तहत यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना किसी वि...