लखनऊ, जुलाई 22 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य सरकार ने पीसीएस (जे) भर्ती पाठ्यक्रम में संशोधित होने वाले अधिनियमों को शामिल करने का फैसला किया गया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता लागू की गई है। इसी तरह अन्य कई अधिनियमों को संशोधन किया गया है। इसीलिए पीसीएस (जे) भर्ती में इन संशोधनों को शामिल करने के लिए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (षष्ठम संशोधन) नियमावली-2025 को मंजूरी दी गई है। इससे समय-समय पर होने वाले संशोधनों के कारण नियमावली में पुन: संशोधन नहीं करना पड़ेगा।
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