मुरादाबाद, मार्च 6 -- ठाकुरद्वारा में छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म में एक युवक को कोर्ट ने चौदह साल की सजा सुनाई है। गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस केस में मुकदमे के अंतराल में दो आरोपियों की मौत हो गई। अदालत से सजा पाया दोषी पीलीभीत जिले का रहने वाला है। जिले के ठाकुरद्वारा में पीड़ित पिता की ओर से तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया। 12 मार्च 2015 को थाने में दी गई तहरीर में कहा कि उसकी नाबालिग बेटी हाईस्कूल की परीक्षा देने 23 फरवरी को गई थी। पर दोपहर तक जब वह स्कूल से नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू हुई। स्कूल में पता चला कि उनकी बेटी स्कूल नहीं पहुंची न ही पेपर दिया। इस दौरान घर से मिले मोबाइल चार्जर पर लिखे सतेन्द्र नामक व्यक्ति के नंबर पर संपर्क किया तो वह जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने रिपोर्...