मऊ, सितम्बर 9 -- मऊ। चर्चित पीडीए पाठशाला मामले में दर्ज अपराध में समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश भारती की अग्रिम जमानत अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अखिलेश भारती के ऊपर पीडीए पाठशाला का संचालन करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा खंड शिक्षा अधिकारी ने कोतवाली में दर्ज कराया था। सुनवाई में राज्य सरकार के ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया। अखिलेश भारती का पक्ष गौरव पाण्डेय अधिवक्ता ने रखा। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर लिया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.