गया, दिसम्बर 24 -- पीड़ित एससी-एसटी को मुआवजा देने में पहले नंबर पर गया जी एससी-एसटी जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मिलता है मुआवजा मुआवजा देने में लापरवाही बरतने पर जिला कल्याण विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण - मुआवजा गया जी, प्रधान संवाददाता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुआवजा देने में गया जी सूबे में पहले नंबर है। अधिनियम के तहत पहली किस्त 113 और दूसरी किस्त 46 लाभुकों को प्रदान किया गया है। जबकि तीसरी किस्त एक लाभुक को दिया गया है। इनपर कुल एक करोड़ 32 लाख 92 हजार 432 रुपये व्यय हुए हैं। बुधवार को गया कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि हत्या के कुल 5 मामलों में राहत अनुदान प्रदान किया गया है। जबकि पहले से हत्या से संबंधित मामलो...
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