प्रयागराज, जून 7 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को महाकुम्भ मेला प्रयागराज में हुए हादसे में महिला की मौत पर मुआवजे के भुगतान पर विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की ट्रस्टी है। उसका दायित्व है कि नागरिकों की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि उन्हें किसी भी नुकसान से भी बचाए। यदि अनहोनी घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने की योजना बनाई है तो उसका लाभ सभी पीड़ितों को देकर मुआवजे का भुगतान करे। कोर्ट ने याची को मुआवजा दिए जाने पर‌ निर्णय लेने और हादसे में घायल व मृत लोगों का पूरा विवरण देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका में सीएमओ प्रयागराज, प्राचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल, टीबी सप्रू अस्पताल, मोतीलाल नेहरू डिवीजनल अस्पताल व जिला महिला अस्पताल और इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन व इलाह...