नई दिल्ली, दिसम्बर 30 -- नई दिल्ली, का. सं.। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिछले साल फायरिंग के एक मामले में आरोपी जुनैद को बरी करने का आदेश दिया है। यह मामला जनवरी 2024 में न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र के गौतम विहार इलाके का था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि शराब पीने के दौरान हुए झगड़े में जुनैद ने तीन लोगों पर गोली चलाई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ट्विंकल वाधवा की अदालत में सुनवाई के दौरान घायल बताए गए तीनों लोग सादिक, नवील और नदीम अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तेज चीज से चोट लगी थी। अदालत ने कहा कि गवाहों के बयान स्पष्ट नहीं हैं और आरोपों को साबित करने के लिए ठोस सबूत नहीं हैं।

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