पटना, अगस्त 14 -- पटना हाई कोर्ट ने बिहार के नवादा से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव को नाबालिग से रेप के मामले में गुरुवार को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने माना कि पीड़िता से जबरन रेप के सबूत नहीं हैं। मेडिकल जांच में डॉक्टर ने पाया कि पीड़िता यौन संबंध बनाने की आदी थी। उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने के कोई साक्ष्य नहीं पाए गए। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है। बता दें कि राजबल्लभ यादव को 2018 में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिली थी। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के कपड़ों को एफएसएल (फॉरेंसिक) जांच के लिए भेजा था, लेकिन उसकी रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। इस वजह से अपीलकर्ताओं (राजबल्लभ समेत अन्य) को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। हाई क...