रांची, जनवरी 27 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सोमवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अभिमन्यू उरांव को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही दर्ज की गई थी। लेकिन, कोर्ट में साबित नहीं कर सकी। बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र कुमार ने अदालत में मजबूत जिरह किया था, जिसका लाभ आरोपी को मिला। महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाना में 27 मई 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लेकिन, मामले में सुनवाई के दौरान घटना को साबित नहीं किया जा सका। वकील ने मामले की सुनवाई के दौरान सूचक अब तक किए गए रेप केस की विस्तृत जानकारी अदालत के समक्ष रखी थी। गवाही के दौरान मामले की जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुलेखा कुमारी सपना से जब बचाव पक्ष क...