नई दिल्ली, अप्रैल 15 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई में नाबालिग के यौन शोषण और उसे गर्भवती बनाकर शादी से इन्कार करने वाले आरोपी को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने मामले में अहम टिप्पणी भी की। पॉक्सो केस में तीन साल से जेल में बंद 22 वर्षीय आरोपी पर अदालत ने कहा कि पीड़िता अपने कार्यों के परिणाम समझने में पूरी तरह सक्षम थी और उसने स्वेच्छा से आरोपी के साथ संबंध बनाए थे।मामला क्या है यह घटना अगस्त 2020 की है। नाबालिग लड़की ने नवी मुंबई स्थित अपने घर से भागकर युवक के साथ उत्तर प्रदेश के एक गांव में दस महीने तक रही। मई 2021 में लड़की ने अपने पिता को गर्भवती होने की सूचना दी, जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया। पिता ने पुलिस की मदद से लड़की को वापस लाया और युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। यह भी पढ़ें- कौन हैं जस्टिस संजय कुमार, जिन्होंने कहा- पीड़िता...
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