चंदौली, नवम्बर 20 -- नौगढ़। तहसील क्षेत्र के मलेवरिया गांव में बीते माह मई में ढहाए गये निर्माणाधीन मकान के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने राजस्व कर्मियों के विरुद्ध परिवाद दर्ज करके पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 223 भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता में एक दिसंबर को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है। मलेवरिया गांव निवासिनी महिला गीता तिवारी ने न्यायालय में फरियाद करके आरोप लगाया था कि आराजी नंबर 151 आबादी रकबा 6 बिस्वा पर वर्षों से काबिज है। अपने कच्चे मकान को गिराकर पक्का मकान का निर्माण कार्य बीते माह मई में करा रही थी। उसी दौरान तहसील नौगढ़ के राजस्व कर्मियो ने कूटरचित दस्तावेज के जरिए महिला को बगैर कोई भी सूचना व नोटिस दिये ही निर्माणाधीन मकान का ध्वस्तीकरण जे सी बी मशीन से करा दिया था।

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