गुड़गांव, नवम्बर 8 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के निर्माण कार्यों का ठेका सहकारी समितियों को दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से 31 मार्च 2030 तक आदेश लागू हुए है। इसमें महिलाओं-अनुसूचित जाति समितियों को विशेष लाभ दिया जाएगा। इसको लेकर हर जिले में जिला समन्वय कमेटी का गठन कर कार्यों की समीक्षा होगी। इसको लेकर पीडब्लूडी विभाग में तैयारियां शुरू कर दी गई है। सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि पीडब्लूडी विभाग में जो निर्माण कार्य 31 मार्च 2030 तक लागू रहेंगे। इसमें सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां निविदा देने में असफल रहती हैं तो अन्य ठेकेदारों और सहकारी समितियों से खुली निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं। सहकारी श्रम एवं निर्माण समितियां 50 लाख रुपये तक के कार्...