रुद्रपुर, नवम्बर 20 -- रुद्रपुर, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट रिजवान अंसारी की अदालत ने कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आरोपी को दोषी करार देकर तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया है। मामला साल 2020 का है। प्रथम अपर सिविल जज कार्यालय रुद्रपुर में तैनात लिपिक राजीव ठाकुर ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया था कि मूल रूप से बिलासपुर चीनी मिल बिलासपुर यूपी के रहने वाले हरजीत सिंह जो वर्तमान में कल्याणी व्यू रुद्रपुर रह रहा था। आरोपी ने अपने सोशल मीडिया आकउंट पर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाली पोस्ट वायरल की थी। आरोपी साल 2022 तक सोशल मीडिया का दुरुप्रयोग करता रहा। वादी द्वारा कई बार नोटिस व हिदायत देने के बाद ...