नैनीताल, जुलाई 22 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों की ड्यूटी पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका को हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश के आधार पर निस्तारित कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें ड्यूटी करनी होगी। मामले के अनुसार, कई डिग्री कॉलेजों के प्राध्यापकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वे प्रथम श्रेणी के कर्मचारी हैं। ऐसे में उनकी ड्यूटी चुनाव में नहीं लगाई जा सकती। चुनाव में पीठासीन अधिकारी वह होता है, जो द्वितीय श्रेणी का कर्मचारी होता है। लेकिन कॉलेज के प्राध्यापकों की श्रेणी क्लास एक की होती है। उनका रैंक पीठासीन अधिकारी से...