औरंगाबाद, मार्च 25 -- औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में हत्या के एक मामले में मंगलवार को तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। व्यवहार न्यायालय के एडीजे-4 आनंद भूषण ने ओबरा थाना कांड संख्या-5/22 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। इसमें तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एपीपी सूरजमल शर्मा ने बताया कि अभियुक्त औरंगाबाद के धर्मपुर गांव निवासी छोटू कुमार, ओबरा के रतवार टोले निवासी विकास पासवान और अखिलेश पासवान को भादंवि-302/24 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि ओबरा के रजवार निवासी शंभू मेहता ने 5 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि अभियुक्तों ने पटवन को लेकर हुए विवाद के बाद सोनू कुमार...
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