आगरा, नवम्बर 7 -- युवक को घर से ले जाकर रेलवे लाइन पर शराब पिलाकर रंगबाजी में पीट-पीट कर हत्या के मामले में दो साल में फैसला आ गया है। अदालत ने नौ आरोपियों को दोषी पाया है। अपर जिला जज पांच मृदुल दुबे ने दोषी संजू कर्दम, टीटू, बकरा उर्फ विक्रम, कलुआ उर्फ नरेंद्र, राजाबाबू, नरेंद्र, गुलाब, बृजेश एवं संदीप उर्फ लल्लू निवासीगण मंटोला व रकाबगंज को आजीवन कारावास और सवा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रवीन पाराशर ने गवाह पेश किए। इसमें प्रत्यक्षदर्शी की गवाही अहम रही। तर्क दिए कि आरोपियों ने रंगबाजी में हत्या की थी। वादी मोहम्मद बकार ने थाना रकाबगंज में तहरीर देकर बताया था कि 27 फरवरी 2023 को उसका पुत्र आबिद उर्फ मूसा अपने घर पर था। शाम करीब छह बजे आरोपी संजू कर्दम आदि घर आए और उसके लड़के को अपने साथ ले गए। काजीपा...
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