मुजफ्फरपुर, जनवरी 20 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कुढ़नी थाना के चढुआ टोले गवसरा गांव में छह वर्ष पहले राजन कुमार की पीट-पीटकर हत्या में कोर्ट ने सेामवार को एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में राजेंद्र सिंह, उसका पुत्र विजय सिंह व राणा सिंह और बहू सुशीला देवी शामिल हैं। सभी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। चारों राजन के पड़ोसी व पट्टीदार हैं। सेशन ट्रायल के बाद सजा की बिंदू पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-20 शरदचंद्र कुमार ने चारों को सजा सुनाई। मामले में मुख्य अभियोजक मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों को पेश किया। घटना का कारण राजेंद्र सिंह के दरवाजे पर ईंट, बालू व गिट्टी रखने का विवाद बताया गया है। पत्नी के बयान पर दर्ज की गई थी एफआईआर : राजन की पत्नी स...
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