प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 11 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अजय कुमार की कोर्ट ने गाली देने तथा मारपीट करने के आरोप में दोषी पाते हुए पट्टी के रायपुर निवासी अनिल कुमार उपाध्याय को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा है कि अर्थदंड की आधी राशि जमा होने पर पीड़ित पक्ष को दिलाई जाएगी। वादी मुकदमा जितेंद्र कुमार के अनुसार 14 सितंबर 2016 की शाम 6 बजे उसके पड़ोसी अनिल कुमार के बेटे ने बाइक चोरी का आरोप लगाया। कहा कि तांत्रिक ने बताया है कि वादी ने चोरी की है। अनिल उपाध्याय वादी को मारने लगे और हाथ के नाखून को उखाड़ लिया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्ण चंद्र पांडेय ने की।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...