रांची, मार्च 13 -- रांची। विशेष संवाददाता प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएलएफआई) के सुप्रीमो दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए हाईकोर्ट ने रिम्स में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार को बेहतर इलाज के लिए रिम्स में शिफ्ट करने और राज्य सरकार को इसके लिए उठाए गए कदम की जानकारी देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। दिनेश गोप के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ था। इस दौरान कुछ न्यूरो से संबंधित मामला भी सामने आया। सबसे पहले दिनेश गोप के बेहतर इलाज के लिए रिम्स मेडिकल बोर्ड ने देवघर एम्स भेजने की अनुशंसा की थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि न्यूरो सर्जन रिम्स में उपलब्ध हैं। इसलिए रिम्स में दिनेश गोप का बेहतर इलाज संभव है। पिछली सुनव...
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