कुशीनगर, जनवरी 24 -- कुशीनगर। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से अवैध वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन व डूडा द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया है। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली धनराशि पूरी तरह नि:शुल्क है तथा किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार की वसूली करना अवैध व दंडनीय अपराध है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ही पूर्व में पात्र लाभार्थियों की सूची kushinagar. nic. in पोर्टल पर साझा किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के अंतर्गत किसी भी पात्र लाभार्थी की किस्त रोकी नहीं जाएगी और न ही किसी प्रकार की अवैध वसूली को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त किया जाए...