इंदौर, जुलाई 8 -- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों के अभद्र व्यंग्य चित्र बनाकर इन्हें सोशल मीडिया पर डालने के आरोप का सामना कर रहे एक कार्टूनिस्ट को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि आरोपी ने पहली नजर में संविधान की ओर से दी गई भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी का सरासर दुरुपयोग किया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर सक्रिय कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय के खिलाफ शहर के वकील और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विनय जोशी की शिकायत पर लसूड़िया पुलिस थाने में मई में एफआईआर दर्ज की गई थी। अधिकारियों के मुताबिक एफआईआर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री डालकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा...