पटना, सितम्बर 17 -- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के ऊपर कांग्रेस द्वारा बनाए गए आर्टिफिशल जेनरेटेड (एआई) वीडियो को हटाने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने इस संबंध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने विवेकानंद सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि इस तरह के वीडियो बनाना सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है। जारी वीडियो में गलत तथ्यों को पेश किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपने में अपनी मां का चित्रण किया गया है। इसमें...
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