बस्ती, दिसम्बर 20 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने मृतक के पति को पीएम ज्योति दुर्घटना बीमा योजना का लाभ देने का आदेश दिया है। अदालत ने 80 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। नगर थानाक्षेत्र के दुबखरा निवासी दयाराम ने सूर्यदेव यादव एडवोकेट के जरिए मुकदमा दाखिल किया विवरण के अनुसार दयाराम की पत्नी का यूनियन बैंक जयशक्ति मार्केट रामेश्वरपुरी शाखा में बचत खाता था। इसी खाता से प्रधानमंत्री ज्योति दुर्घटना बीमा का 12 रूपये प्रतिवर्ष किस्त कटता था। 24 जुलाई और 2021 को खेत में जाते समय डिवाइडर पर खड़े साड़ के हमले से मौत हो गई। उनके पति दयाराम ने नॉमिनी के हैसियत से बीमा लाभ लेने के लिए आवेदन किया जो उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। तब मुकदमा दाखिल किया। न्यायालय में बैं...