धनबाद, जनवरी 31 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता पीएम आवास योजना 2.0 की नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें 2015 से क्षेत्र में रहने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। अब निगम क्षेत्र में अपनी जमीन होने पर और देश के किसी भी स्थान में अपना आवास नहीं रहने पर इस योजना का लाभ मिल पाएगा। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार नगर निगम तीन लाख रुपए सालाना आय वाले को इस योजना का लाभ देगा। बाकी छह लाख और नौ लाख सालाना आय वालों को बैंक के माध्यम से इस योजना का लाभ मिलेगा। नगर निगम में सिर्फ सालाना तीन लाख रुपए तक आय वाले लोगों का ही ऑनलाइन आवेदन के बाद पावती जमा करने की सुविधा है। नगर निगम ने पीएम आवास को लेकर सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन का सार्वजनिक प्रकाशन कर दिया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन के बाद पावती निगम कार्यालय में जमा करना है। अभी तक एक महीने में लगभग 20 आवेद...