शामली, जून 26 -- अज्ञात लोगों द्वारा किसान के एटीएम कार्ड से दस हजार रुपए निकाल लिए जाने के मामले में कोई मदद नहीं करने पर पीएनबी के शाखा प्रबंधक पर सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए 20 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। साथ ग्राहक के 10,153 रुपए और शारीरिक, मानसिक आर्थिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के 25 हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। ऊन तहसील के गांव राझड़ निवासी रामपाल सिंह ने कहा, उसका खाता पंजाब नेशनल बैंक गढ़ीपुख्ता शाखा में है। वह घरेलू कार्य से शामली आया था। जहां 23 जुलाई 2018 को आईसीआईसीआई की शामली एटीएम से 10 हजार रुपए निकाले थे। इसके बाद उसके खाते में 2062.59 रुपए शेष रह गये थे। 24 जुलाई 2018 को वह जब घर पर था तभी उसके फोन पर मैसेज आया, जिससे उसको पता लगा कि उसके खाते से 10 हजार रुपए निकाले, जबकि उसका एटीएम उसके पास...
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