बस्ती, मई 27 -- बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने फिक्स्ड डिपॉजिट की धनराशि वापस नहीं करने पर बैंक पर 40 हजार रुपये हर्जाना लगाया है। अदालत ने जमा धनराशि को ब्याज सहित भुगतान करने का भी आदेश दिया है। गोंडा जनपद के आवास विकास कॉलोनी निवासी गरिमा मलिक पुत्री डॉ. विजय मलिक आदि ने पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा कि उन्होंने वर्ष 2015 में मुकदमा दाखिल किया था। परिवादीगण की मां ने दोनों नाबालिग संतानों के नाम से पंजाब नेशनल बैंक की गांधीनगर शाखा से एक-एक एफडीआर लिया था। यह दोनों एफडीआर 29026 रुपये के 19 मार्च 1997 में लिए गए थे। उनकी परिपक्वता अवधि 42 माह थी। मियाद पूरी होने पर बैंक ने भुगतान नहीं किया। 2015 में परिवाद दाखिल किया। विलंब के आधार पर परिवाद खारिज हो गया। इसके खि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.