मधुबनी, दिसम्बर 1 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। पिस्टल व मैगजीन रखने के आरोप में दोषी करार दिए गए जनक महतो को कोर्ट ने तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सचिन कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया। बहस के दौरान सरकार की ओर से अभियोजन पदाधिकारी आकाश राठी में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। वहीं बचाव पक्ष से शिवकुमार ठाकुर में प्रथम अपराध होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाई थी। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पदाधिकारी राठी ने बताया कि 26 फरवरी 2022 को सकरी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सोहराय गांव के जनक महतो शराब की खरीद बिक्री करता है तथा वह अपने घर में शर...