मधुबनी, जनवरी 5 -- मधुबनी,विधि संवाददाता। राजनगर में पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किए गए युवक को कोर्ट ने तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। तीन हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सोमवार को सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी तेज कुमार प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान सहायक अभियोजक नीरज कुमार ने दोषी करार दिए गए आदित्य मिश्र को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2018 को राजनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष रूपक रंजन सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि गंज हटिया के पास एक युवक हथियार चमका रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस वहां पहुंची तो युवक भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र के चिचरी बुजूर्ग गांव...