बांदा, जुलाई 6 -- बांदा। संवाददाता आठ साल पहले पेट्रोल डाल पिता और सौतेले भाई को जलाकर मार डालने वाले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए 22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तिंदवारी क्षेत्र के भिड़ौरा गांव की पूनम सिंह ने 29 सितंबर 2017 को तिंदवारी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि पति रामखिलावन की पहली पत्नी की मृत्यु हो गयी थी। इसके बाद उनसे शादी हुई। पति की पहली पत्नी से एक बेटा विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह है। शादी के बाद वह बंटवारा कर रहने लगा। आए दिन विवाद करता था। 29 सितंबर की सुबह करीब आठ बजे वह अपने पति, बेटों उदयप्रताप और शिवप्रताप, भाई धर्मेंद्र निवासी मोहल्...